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Hindi News ›   India News ›   INX Media Case: CBI gets custody of Karti Chidambaram till 12 March

INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम की रिमांड बढ़ी, 12 मार्च तक CBI की हिरासत में रहेंगे

Fri, 09 Mar 2018 08:22 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 09 Mar 2018 08:22 PM IST
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INX Media Case: CBI gets custody of Karti Chidambaram till 12 March
अदालत ने पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मनी लॉड्रिंग के मामले में 3 दिन की सीबीआई रिमांड बढा दी है। वहीं अदालत ने कार्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 मार्च तय कर दी। इसके अलावा हाईकोर्ट कार्ति को राहत प्रदान करते हुए उनकी किसी भी अन्य मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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तीस हजारी स्थित स्पेशल सीबीआई जज सुनील राणा के समक्ष कार्ति को रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। सीबीआई ने रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया। अदालत ने सीबीआई की उस अर्जी को मंजूर कर लिया जिसमें इस केस के सहअरोपी चार्टेड अककॉउंटेंट एस भास्कर रमन व कार्ति को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। रमन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
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सीबीआई तिहाड़ जेल में कार्ति और एस भास्कर रमन को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी। सुनवाई के दौरान कार्ति के वकील अभिशेष मनु सिंघवी ने सीबीआई रिमांड का विरोध किया। उन्होंने कहा सीबीआई हर बार रिमांड के लिए कोई बहाना लेकर आ जाती है। सीबीआई की जांच बेहद लचर है। रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि हम केस से जुडे कागजात बैंक डिटेल कुछ नहीं बदल सकते।
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सीबीआई जेल में सही हालत में नहीं रखती, कार्ति का बीपी बढ़ा हुआ है। वहीं सीबीआई के वकील तुषार मेहता का तर्क था कि 6 दिन ओर रिमांड दिया जाना चाहिए। गत दिनों रेड में कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं। एफएसएल जांच का भी इंतजार है।


इसके अलावा हाईकोर्ट ने कार्ति को 20 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी है। कार्ति ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कार्ति का तर्क था कि उसे आशंका है कि रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई उसे फिर गिरफ्तार कर लेगी। 

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