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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- 15 मार्च से वर्चुअल नहीं, कोर्ट रूम में होगी सुनवाई
Sat, 20 Feb 2021 01:51 PM IST
स्नेहा बलूनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्नेहा बलूनी
Updated Sat, 20 Feb 2021 01:51 PM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को आदेश दिया है कि उसकी सभी बेंच 15 मार्च से दैनिक आधार पर कोर्ट रूम में सुनवाई करेंगी। अभी तक अदालत की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थीं। कोरोना वायरस के कारण अदालतों को बंद कर दिया था और वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही थी लेकिन 15 मार्च से पहले की तरह कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जाएगी।
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Delhi High Court orders that all its Benches shall hold physical Courts, on a daily basis, with effect from 15.03.2021. pic.twitter.com/bV0RGwMguj
— ANI (@ANI) February 20, 2021विज्ञापन