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आईएनएक्स मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत अर्जी पर ईडी को हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 24 Oct 2019 12:04 PM IST
योगेश साहू न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: योगेश साहू Updated Thu, 24 Oct 2019 12:04 PM IST
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Delhi High Court issued notice to ED on P Chidambarams bail application in INX media case
पी चिदंबरम - फोटो : PTI

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल में दिन गुजार रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने ईडी से सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।

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बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को ही दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले आईएनएक्स मीडिया के सीबीआई जांच वाले मामले में चिदंबरम को मंगलवार को जमानत मिल गई थी। हालांकि ईडी की जांच वाले मामले में उन्हें जमानत नहीं मिलने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए। 

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बता दें कि ईडी ने चिदंबरम को 24 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत लेकरतिहाड़ जेल में रखा हुआ है। बुधवार को दाखिल की गई जमानत याचिका में चिदंबरम ने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी बदनीयती से की गई और इसका मकसद याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।

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