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Karti Chidambaram : विदेश यात्रा पर जा सकेंगे कार्ति, दिल्ली की अदालत ने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर दी अनुमति
Tue, 04 Apr 2023 08:20 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Tue, 04 Apr 2023 08:20 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने इस दौरान यह भी कहा कि जब भी कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई तो उन्होंने उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया। उनके पुराने ऱिकॉर्ड को देखते हुए नौ अप्रैल से 22 अप्रैल तक यूरोपीय देशों की यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है।
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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
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विस्तार
सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज चार मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदंबरम को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अप्रैल में दो सप्ताह के लिए उन्हें मोनाको, स्पेन और ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है।
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विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने इस दौरान यह भी कहा कि जब भी उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी गई तो उन्होंने उन पर लगाई गई शर्तों का पालन किया। उनके पुराने ऱिकॉर्ड को देखते हुए नौ अप्रैल से 22 अप्रैल तक यूरोपीय देशों की यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है।
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कार्ति चिदंबरम ने की थी मांग
कांग्रेस नेता चिदंबरम ने अदालत से कहा था कि मोनाको में एक टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। वहां टोटस टेनिस लिमिटेड नामक कंपनी जो कि इसकी सह आयोजक है, के निदेशक के रूप में उन्हें वहां उपस्थित होना आवश्यक है। इसके अलावा उन्हें वहां कुछ बैठकों में भी शामिल होना है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया था कि मोनाको के बाद उन्हें एक खेल सम्मेलन के लिए स्पेन जाना है। इसके अलावा, वह अपनी बेटी से मिलने और कुछ व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए यूके की यात्रा भी करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी इसकी अनुमति दी जाए।
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अदालत ने दी अनुमति
उनकी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक अवसर पर जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी, वह समय पर देश वापस लौटे और अन्य सभी शर्तें पूरी कीं। साथ ही इन मामलों में गवाहों को प्रभावित करने या किसी भी तरह से सबूतों को नष्ट करने या गवाहों को प्रभावित करने को भी कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं लगे हैं। तीन अप्रैल को पारित अपने आदेश चूंकि इन मामलों में सुनवाई की अगली तारीख 29 अप्रैल, 2023 है, इसलिए उनकी यात्रा से कार्यवाही प्रभावित नहीं होने वाली है।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जिन चार मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं, उनमें सीबीआई द्वारा दर्ज कथित एयरसेल मैक्सिस घोटाले और आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के दो मामले और ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन से संबंधित दो मामले शामिल हैं।