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Hindi News ›   India News ›    Delhi Court allows ED to arrest Congress leader P Chidambaram with an option to interrogate

चिदंबरम को बड़ा झटका, ईडी को मिली तिहाड़ जेल में पूछताछ की इजाजत

Tue, 15 Oct 2019 08:18 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 15 Oct 2019 08:18 PM IST
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 Delhi Court allows ED to arrest Congress leader P Chidambaram with an option to interrogate
पी चिदंबरम - फोटो : PTI

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ा झटका दिया है। राउज एवेन्यू अदालत ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। 

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अदालत ने ईडी को पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर 30 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति दी। ईडी कल दिल्ली की तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करेगी।

अदालत में ही चिदंबरम की गिरफ्तारी और पूछताछ करने की मांग पर अदालत ने ईडी से कहा कि यदि आप उनको (पी चिदंबरम) सार्वजनिक तौर पर गिरफ्तार कर पूछताछ करना चाहते हैं तो यह गरिमापूर्ण नहीं होगा। 
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अदालत ने ईडी की अर्जी पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर चिदंबरम को पेश करने का निर्देश दिया था। विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार ने सेामवार को ईडी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला मंगलवार चार बजे तक सुरक्षित रख लिया था। 

सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष चिदंबरम की गिरफ्तारी की अनुमति मांगते हुए कहा था कि आईएनएक्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है। 

सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुका है। वहीं, दूसरी ओर ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह सारा केस एक है और ईडी का पूरा केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है।


सिब्बल ने कहा था, सीबीआई इस केस में उनके मुव्वकिल से पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी की पूछताछ के बाद ही चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसलिए ईडी को रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए।

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