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रक्षा मंत्रालय का फैसला: बच्चे को दी जाने वाली दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम सीमा बढ़ाई
Fri, 29 Oct 2021 10:37 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 29 Oct 2021 10:37 PM IST
सार
रक्षा मंत्रालय ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार माता-पिता के संबंध में बच्चे या बच्चों को दी जाने वाली दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल
विस्तार
रक्षा मंत्रालय ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार माता-पिता के संबंध में बच्चे या बच्चों को दी जाने वाली दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। इसे लेकर मंत्रालय ने बताया कि सातवें सीपीसी के बाद सरकारी सेवा में अधिकतम पेंशन भुगतान को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। मंत्रालय ने 29 अक्तूबर 2021 को एक आदेश के साथ सशस्त्र बलों के कर्मियों के संबंध में एक जनवरी 2016 से इस आदेश को लागू किया है।
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मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इसके अनुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने माता और पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे या बच्चों को जी जाने वाली दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम सीमा को संशोधित कर 1.25 लाख रुपये प्रति माह (2.5 लाख रुपये सामान्य पारिवारिक पेंशन का 50 फीसदी, बढ़ी हुई दर पर) और 75,000 रुपये प्रति माह (2.5 लाख रुपये सामान्य परिवार पेंशन का 30 फीसदी) कर दिया है। यह निर्णय एक जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।'
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