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बंगाल: छात्रा से दुष्कर्म और हत्या में दो को फांसी की सजा, एक को उम्रकैद; परिजनों बोले- बेटी को मिलेगा न्याय

Wed, 26 Jul 2023 06:28 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: जलज मिश्रा Updated Wed, 26 Jul 2023 06:28 AM IST
सार

कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के छोटू मुंडा, पश्चिम मिदनापुर के बेलदा के विकास मुर्मू और पिंगला के तेमाथानी की तापसी पात्रा को दोषी पाया। न्यायाधीश ने विकास और छोटू को फांसी की सजा सुनाई। जबकि तापसी पात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 

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Death sentence to two accused and life imprisonment to one for rape and murder of a student
West Bengal Police (File Photo) - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

पश्चिम बंगाल में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में मिदनापुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को मौत की सजा, जबकि एक महिला आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने कहा, वे इस फैसले से खुश हैं। अब बेटी को न्याय मिलेगा।

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तीन मई, 2021 को 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उसके बाद छात्रा को फंदे से लटकाकर मार डाला था। इस मामले की सुनावई मिदनापुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, न्यायाधीश कुसुमिका डे (मित्रा) की अदालत में चल रही थी। कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के छोटू मुंडा, पश्चिम मिदनापुर के बेलदा के विकास मुर्मू और पिंगला के तेमाथानी की तापसी पात्रा को दोषी पाया। न्यायाधीश ने विकास और छोटू को फांसी की सजा सुनाई। जबकि तापसी पात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 

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