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दुर्गापूजा समितियों को धन देने संबंधी फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
भाषा, नई दिल्ली
Updated Thu, 11 Oct 2018 02:56 PM IST
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मूर्ति विसर्जन
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उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला किया है।
इस संबंध में दायर एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधायिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ को अधिवक्ता सौरभ दत्ता ने सूचित किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
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उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।
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इस संबंध में दायर एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधायिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ को अधिवक्ता सौरभ दत्ता ने सूचित किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को दुर्गा पूजा समितियों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
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उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।