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मानहानि मामला: उद्धव ठाकरे-संजय राउत की आरोपमुक्त याचिका खारिज, 'सामना' में फर्जी खबर छापने से जुड़ा मामला

Thu, 26 Oct 2023 05:34 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आदर्श शर्मा Updated Thu, 26 Oct 2023 05:34 PM IST
सार

सांसद राहुल शेवाले का आरोप है कि शिवसेना के 'सामना' पत्र में उनके खिलाफ गलत खबरें छापी गईं। जिसके उनकी बदनामी हुई और उनकी छवि को गहरा धक्का लगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की।

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court has rejected discharge petition of Uddhav Thackeray Sanjay Raut related to the criminal defamation case.
संजय राउत और उद्धव ठाकरे - फोटो : Social media

विस्तार

आपराधिक मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की आरोपमुक्त  याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मझंगाव अदालत सांसद राहुलि शेवाले द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले पर सुनवाई कर रही है। इस मामले में अदालत पहले ही याचिका दर्ज कर चुकी है। अदालत ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को नौ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
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शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद राहुल शेवाले ने कहा, मैंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उन्होंने आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। मैं अदालत के इस कदम का स्वागत करता हूं। 
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क्या है मामला
सांसद राहुल शेवाले का आरोप है कि शिवसेना के समाचार पत्र 'सामना' में उनके खिलाफ गलत खबरें छापी गईं। जिसके उनकी बदनामी हुई। जिससे उनकी छवि को गहरा धक्का लगा। सामना द्वारा छापी गई गलत खबर को लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की। 
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