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Delhi's Court: दिल्ली की कोर्ट ने पूर्व विधायक को दी जमानत, संसद भवन को बम से उड़ाने की दी थी धमकी

Sun, 18 Dec 2022 10:56 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 18 Dec 2022 10:56 PM IST
सार

जस्टिस विकास ढुल ने अभियुक्त को राहत देते हुए कहा, संसद भवन को उड़ाने की धमकी के कारण किसी प्रकार का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। मामले में जा पहले ही पूरी हो चुकी है। 
 

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Court grants bail to ex-MLA in case of bomb threat to Parliament House
court Order

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने संसद भवन को बम से उड़ाने की कथित तौर पर धमकी देने के मामले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को रविवार को जमानत दे दी। 

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जस्टिस विकास ढुल ने कहा, संसद भवन को उड़ाने की धमकी के कारण किसी प्रकार का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। मामले में जा पहले ही पूरी हो चुकी है। 
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संसद भवन में इसी साल 16 दिसंबर को स्पीड पोस्ट के जरिए एक भारतीय ध्वज और संविधान की प्रति के अलावा विस्फोटकों से जुड़ा एक संदिग्ध पार्सल प्राप्त हुआ था। 
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जज ने अभियुक्त को राहत देते हुए कहा, आरोपी की हिरासत अवधि समेत इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि संसद भवन को उड़ाने की धमकी के परिणामस्वरूप किसी प्रकार विस्फोट या जीवन या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। इस मामले में जांच पूरी हो गई है। आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जमानत प्रदान किया जाती है।  

जस्टिस ढुल ने शनिवार को अपने एक आदेश में कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक समरीते को 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह हिरासत में हैं। सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्सल से बरामद सामग्री को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे पता चले की आरोपी कोई विस्फोट करने में सक्षम था। 

अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की शर्त के साथ जमानत दी कि आरोपी भविष्य में इस मामले के लंबित रहने के दौरान किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं होगा। गवाहों को किसी तरह की धमकी नहीं देगा। 


बालाघाट में लांजी सीट से पूर्व विधायक की जमानत अर्जी का अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए विरोध किया था कि आरोपी के मन में देश के कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है।  उसेक द्वारा किया गया कृत्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 

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