Railway: ट्रेन के टॉयलेट में खाने के बर्तन की धुलाई! वायरल वीडियो पर IRCTC को FSSAI का नोटिस; पूछे गंभीर सवाल
एफएसएसएआई का कहना है कि यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन से जुड़े बर्तनों की ऐसी परिस्थितियों में सफाई सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है और इस तरह की लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की ट्रेन संख्या 12223 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-एर्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के कथित उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) को वैधानिक नोटिस जारी किया है।
एफएसएसएआई ने नोटिस में आईआरसीटीसी से पूरे मामले पर तत्काल विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। प्राधिकरण का कहना है कि रेलवे यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। दुरंतो एक्सप्रेस में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद जांच की गई थी। इसके बाद एफएसएसएआई ने आईआरसीटीसी से जवाब तलब करते हुए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
FSSAI has issued a statutory notice to @IRCTCofficial regarding serious food safety and hygiene violations on Train No. 12223. IRCTC has been directed to immediately submit a comprehensive Action Taken Report (ATR) on the matter. pic.twitter.com/y87MHBtCSM
विज्ञापन विज्ञापन— FSSAI (@fssaiindia) May 30, 2026
एफएसएसएआई के मुताबिक, यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई है। वीडियो में ट्रेन के ऑनबोर्ड कैटरिंग स्टाफ या ठेकेदार से जुड़े कर्मचारियों को कथित रूप से टॉयलेट क्षेत्र के अंदर खाद्य बर्तनों की सफाई करते हुए देखा गया। प्राधिकरण ने इसे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए मामले की जांच शुरू की है। एफएसएसएआई का कहना है कि यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन से जुड़े बर्तनों की ऐसी परिस्थितियों में सफाई सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है और इस तरह की लापरवाही को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एफएसएसएआई ने अपने नोटिस में कहा है, यह घटना खाद्य व्यवसायों के लिए निर्धारित स्वच्छता और सैनिटरी मानकों का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होती है। प्राधिकरण के अनुसार, ट्रेन के टॉयलेट परिसर में खाद्य बर्तनों की सफाई करना खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम,2011 के शेड्यूल-4 में निर्धारित अनिवार्य नियमों के विपरीत है। एफएसएसएआई ने इस मामले को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चिंता बताते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है।