{"_id":"5d97ec088ebc3e93dc480005","slug":"collegium-clears-four-names-for-hc-judges-despite-objections","type":"story","status":"publish","title_hn":"कॉलेजियम ने चार वकीलों को जज बनाने की सिफारिश पर केंद्र की आपत्ति खारिज की","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
कॉलेजियम ने चार वकीलों को जज बनाने की सिफारिश पर केंद्र की आपत्ति खारिज की
Sat, 05 Oct 2019 06:34 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Sat, 05 Oct 2019 06:34 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश पर केंद्र सरकार की आपत्ति खारिज करते हुए उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट में नियुक्त करने की अनुशंसा की है।
विज्ञापन
खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि आईबी ने उनकी निजी और पेशेवर छवि को अच्छा बताया है। उनकी ईमानदारी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
विज्ञापन
जिन वकीलों की सिफारिश की गई है, उनके नाम हैं- सवानुर विश्वजीत शेट्टी, मरालुर इंद्रकुमार अरुण, मोहम्मद घोसे शुकुरे कमाल और इंगलागप्पे सीतारमैया इंदिरेश। केंद्रीय न्याय विभाग ने शेट्टी का नाम कॉलेजियम को यह कहते हुए लौटा दिया था कि उनके खिलाफ ऐसी शिकायत थी कि उनका अंडरवर्ल्ड और भूमाफिया से साठगांठ है।
विज्ञापन
कॉलेजियम ने कहा उसने शेट्टी के खिलाफ आरोपों की जांच की, जिसकी पुष्टि नहीं हुई। बल्कि सभी जजों ने उन्हें जज के तौर पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया।