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कॉलेजियम ने चार वकीलों को जज बनाने की सिफारिश पर केंद्र की आपत्ति खारिज की
Sat, 05 Oct 2019 06:34 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Sat, 05 Oct 2019 06:34 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार वकीलों को हाईकोर्ट जज बनाने की सिफारिश पर केंद्र सरकार की आपत्ति खारिज करते हुए उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट में नियुक्त करने की अनुशंसा की है।
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खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा कि आईबी ने उनकी निजी और पेशेवर छवि को अच्छा बताया है। उनकी ईमानदारी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
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जिन वकीलों की सिफारिश की गई है, उनके नाम हैं- सवानुर विश्वजीत शेट्टी, मरालुर इंद्रकुमार अरुण, मोहम्मद घोसे शुकुरे कमाल और इंगलागप्पे सीतारमैया इंदिरेश। केंद्रीय न्याय विभाग ने शेट्टी का नाम कॉलेजियम को यह कहते हुए लौटा दिया था कि उनके खिलाफ ऐसी शिकायत थी कि उनका अंडरवर्ल्ड और भूमाफिया से साठगांठ है।
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कॉलेजियम ने कहा उसने शेट्टी के खिलाफ आरोपों की जांच की, जिसकी पुष्टि नहीं हुई। बल्कि सभी जजों ने उन्हें जज के तौर पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया।