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सीएम जगनमोहन रेड्डी की याचिका खारिज, अदालत ने 10 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए
Sat, 04 Jan 2020 08:39 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sat, 04 Jan 2020 08:39 PM IST
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मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी पर आय से अधिक सम्पत्ति का मामला चल रहा है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अब उन्हें इस मामले में 10 जनवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
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रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया है। रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं। अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।
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रेड्डी को यहां मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें। उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था।
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