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सीजेआई ने पूर्व जज ताहिलरमानी के खिलाफ दी सीबीआई जांच की मंजूरी
Tue, 01 Oct 2019 05:11 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 01 Oct 2019 05:11 AM IST
सार
- विजया के ताहिलरमानी के खिलाफ सीबीआई को कार्रवाई की इजाजत
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस ताहिलरमानी का तबादला मेघालय हाईकोर्ट कर दिया था
- तबादले से नाराज चल रही थीं मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विजय कमलेश ताहिलरमानी
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विजया के. ताहिलरमानी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश विजया के ताहिलरमानी के खिलाफ सीबीआई को कानून सम्मत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। हाल ही में ताहिलरमानी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अपना तबादला मेघालय हाईकोर्ट करने पर इस्तीफा दे दिया था।
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सूत्रों के मुताबिक, उनके इस्तीफे के बाद खुफिया ब्यूरो ने पांच पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में संपत्ति के लेनदेन में कथित अनियमितता और जस्टिस ताहिलरमानी के मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रहते लिए गए कुछ प्रशासनिक फैसलों का जिक्र है।
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गौरतलब है कि कॉलेजियम द्वारा तबादले पर दोबारा विचार की मांग नामंजूर होने पर ताहिलरमानी ने छह सितंबर को इस्तीफा सौंप दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस ताहिलरमानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि ताहिलरमानी का इस्तीफा मंजूर किया जाता है। जस्टिस ताहिलरमानी के इस्तीफे के बाद मद्रास हाईकोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज विनीत कोठारी को कार्यकारी चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।