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CIC: मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली, छठी बार प्रमुखविहीन हुआ आयोग; फिलहाल सिर्फ दो सूचना आयुक्त कार्यरत

Sun, 14 Sep 2025 04:00 AM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sun, 14 Sep 2025 04:00 AM IST
सार

फिलहाल आयोग में केवल दो सूचना आयुक्त आनंदी रामालिंगम और विनोद कुमार तिवारी कार्यरत हैं, जबकि आठ पद खाली हैं। सीआईसी आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत गठित सर्वोच्च अपीलीय संस्था है। कानून के अनुसार इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए।

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CIC once again headless after retirement of Chief Information Commissioner Hiralal Samaria
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया के सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) एक बार फिर प्रमुखविहीन हो गया है। यह स्थिति वर्ष 2014 के बाद छठी बार बनी है, जब आयोग के पास कोई प्रमुख नहीं है।

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समारिया ने 6 नवंबर 2023 को पद संभाला था, लेकिन 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें शनिवार को पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल आयोग में केवल दो सूचना आयुक्त आनंदी रामालिंगम और विनोद कुमार तिवारी कार्यरत हैं, जबकि आठ पद खाली हैं।
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सीआईसी आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत गठित सर्वोच्च अपीलीय संस्था है। कानून के अनुसार इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नियुक्तियों में लगातार देरी हो रही है, जिससे आयोग अधूरा बना हुआ है और अपीलीय मामलों के निपटारे की गति प्रभावित हो रही है। सूचना कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) के अनुसार, अदालतों की तरह यहां कार्यवाहक प्रमुख का प्रावधान नहीं है। ऐसे में मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली रहने से कई प्रशासनिक और वित्तीय फैसले लंबित हो जाते हैं।

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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते नियुक्ति
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार, मई 2024 में मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए जारी विज्ञापन पर 83 आवेदन आए थे। वहीं अगस्त 2024 में सूचना आयुक्त पदों के लिए जारी विज्ञापन पर 161 आवेदन प्राप्त हुए। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नाम पहले खोज समिति को भेजे जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। आयोग के प्रमुख पद खाली रहने से अपीलीय मामलों के निपटारे की गति भी प्रभावित होती है। पारदर्शिता कानून के तहत जानकारी मांगने वाले नागरिकों को अंतिम स्तर पर न्याय देने वाला यह संस्थान लगातार क्षमता संकट से जूझ रहा है।

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