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Karnataka: यौन उत्पीड़न मामले में महंत शिवमूर्ति मुरुघा गिरफ्तार, पॉक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया था मामला

Thu, 01 Sep 2022 11:04 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 01 Sep 2022 11:04 PM IST
सार

महंत ने सोमवार को अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। अभियोजन पक्ष शुक्रवार को अपनी आपत्तियां कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद ही जमानत अर्जी पर फैसला होगा।

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chief pontiff of Sri Murugha Mutt Shivamurthy Murugha Sharanaru accused of sexually assaulting minors arrested
महंत की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। - फोटो : ANI

विस्तार

कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित मुरुघा मठ के मुख्य महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक लॉ एंड ऑर्डर एडीजीपी आलोक कुमार के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट और जांच प्रक्रिया नियम के अनुसार होगी। उन्हें न्यायाधीश के सामने भी पेश किया जाएगा। महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को चल्लकेरे शहर से चित्रदुर्ग ले जाया गया है।

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महंत शिवमूर्ति मुरुघा पर हाईस्कूल की दो छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुरुघ मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को पुलिस थाने ले जाया जा रहा है। इसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।
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आरोपी मुरुघा मठ के मुख्य महंत शिवमूर्ति मुरुघा ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। स्थानीय अदालत ने गुरुवार को उनकी अर्जी पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी। इससे पहले महंत ने सोमवार को अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। दो में से एक पीड़िता के अनुसूचित जाति से होने के बाद मंगलवार को महंत पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार संरक्षण कानून की धाराएं भी लगाई गई। अब इन धाराओं को लेकर पुलिस की आपत्तियां भी सुनी जानी हैं।  
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अभियोजन पक्ष शुक्रवार को अपनी आपत्तियां कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद ही जमानत अर्जी पर फैसला होगा। महंत के अलावा मठ के छात्रावास की वार्डन समेत कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। 

क्या है मामला?
दरअसल, शिवमूर्ति समेत पांच व्यक्तियों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। उनके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मैसूर पुलिस ने दो नाबालिगों की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की है।


पांच लोगों के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज 
जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी की शिकायत के आधार पर मठ के छात्रावास के वार्डन समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक, लड़कियों ने मैसूर स्थित एक गैर-सरकारी संगठन 'ओदानदी सेवा संस्थान' से संपर्क किया और काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी।

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