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राहत : ऑक्सीजन सिलिंडर के आयात को जल्द मंजूरी देने के नियमों में ढील

Sat, 15 May 2021 10:58 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 15 May 2021 10:58 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने चिकित्सकीय उपयोग के ऑक्सीजन सिलिंडरऔर दाब वाले टैंक के आयात को जल्द मंजूरी देने के उद्देश्य से नियमों में ढील देने का निर्णय किया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय गैस सिलिंडर नियम, 2016 कानून के तहत लिया गया है।
 

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Centre relaxes norms to fastly approvals for imported oxygen cylinders
ऑक्सीजन सिलिंडर (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

विस्तार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार यह निर्णय अगले छह महीने या उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के अगले आदेश तक जारी रहेगा। सरकार द्वारा यह निर्णय लेने के बाद ऑक्सीजन सिलिंडर और कंटेनरों की खेप आयात करने से पहले पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का प्रमाणन अनिवार्य नहीं होगा।

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हालांकि, ऑक्सीजन सिलिंडरों के इस्तेमाल से पहले पीईएसओ का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी, जिसमें वजन और हाइड्रो परीक्षण शामिल होता है। वहीं भारतीय दूतावासों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑक्सीजन सिलिंडरों में लदान से पहले भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन होना चाहिए।
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मंत्रालय ने कहा कि भरे हुए सिलिंडरों के मामले में, भारत को निर्यात करने वाली एजेंसी को यह प्रमाणित करना होगा कि सिलिंडर में भरी ऑक्सीजन इतनी शुद्ध है और उसका संकेंद्रण उतना है कि वह चिकित्सा उपयोग के लिए ठीक है।
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इसके अलावा, भारत में पहुंचने के तुरंत बाद ऐसे भरे सिलिंडरों का पीईएसओ की पैनलबद्ध एजेंसी द्वारा नमूना आधार पर निरीक्षण करना होगा और चिकित्सा उपयोग के लिए प्रमाणित करना होगा। बयान में कहा गया कि कोई भी कोविड केंद्र पाइपलाइन के माध्यम से गैसीय चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति या खुले स्थानों में सिलिंडर भरने के लिए वेपोराइज़र के साथ तरल सिलिंडरका उपयोग कर सकता हैं।

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