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कम भुगतान मामला: आईएनएस ने गूगल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, सीसीआई ने दिया जांच का आदेश
Fri, 25 Mar 2022 06:35 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 25 Mar 2022 06:35 PM IST
सार
सीसीआई ने आईएनएस की दलीलों की जांच करने के बाद पाया कि दुरुपयोग के ये आरोप प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आते हैं।
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गूगल के खिलाफ शिकायत
- फोटो : istock
विस्तार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ऑनलाइन समाचार बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए गूगल के खिलाफ शिकायतों की जांच का आदेश दिया है। इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी (आईएनएस) ने एक बयान में कहा कि अल्फाबेट इंक (गूगल की मूल कंपनी), गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड भारतीय ऑनलाइन समाचार मीडिया बाजार में रेफरल सेवाएं और गूगल एड टेक (Google Ad Tech) सेवाएं ऑनलाइन समाचार से संबंधित अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का उल्लंघन है।
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गूगल पर प्रकाशकों को कम भुगतान का आरोप
आईएनएस ने आरोप लगाया कि डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराए गए समाचारों के निर्माताओं/प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए उचित मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ग्राहकों के लिए उपयुक्त सामग्री बनाने में भारी निवेश किया है, जो गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके समाचार आइटम खोजते हैं।
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आईएनएस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्पेन सहित कई देशों ने सामग्री उत्पादकों को उनकी सामग्री और खोज परिणामों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा देने के लिए गूगल सहित टेक कंपनियों की आवश्यकता के लिए कानून पारित किया है। समाचार मीडिया घरानों को गूगल द्वारा इस बात पर पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाता है कि एकत्र किए गए कुल विज्ञापन राजस्व कितना है और कितना वास्तविक प्रतिशत मीडिया संगठनों को दिया जा रहा है।
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प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आते हैं ये आरोप
यूरोपीय प्रकाशक परिषद ने भी गूगल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल ने ऐड टेक वैल्यू चेन का पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है और अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। सीसीआई ने आईएनएस की दलीलों की जांच करने के बाद पाया कि दुरुपयोग के ये आरोप प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के दायरे में आते हैं और इसके लिए महानिदेशक द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है। आईएनएस ने कहा कि सीसीआई ने आईएनएस द्वारा पेश जानकारी को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) द्वारा इसी तरह की दलीलों पर एक आदेश पारित किया।