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बच्चों की सुरक्षा को लेकर CBSE ने देशभर के स्कूलों को जारी किया नया फरमान

Thu, 14 Sep 2017 05:07 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 14 Sep 2017 05:07 PM IST
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CBSE issues circular with guidelines for schools, regarding safety of children in schools premises
गुरुग्राम  के रयान स्कूल में मासूम ही हत्या के बाद स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने देशभर के स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।  
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सीबीएसई के स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा स्कूल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के सख्त निर्देश जारी करते हुए पत्र भेजा है।  
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सीबीएसई स्कूलों में काम करने वाले ड्राइवर, चपरासी, कंडक्टर और माली सहित पूरे गैरशैक्षिक स्टाफ का साइकोमीट्रिक टेस्ट और वेरिफिकेशन कराया जाएगा।

वहीं गाइडलादन के तहत सभी स्कूलों को नए सिरे से लोकल पुलिस स्टेशन के माध्यम से तत्काल सिक्योरिटी ऑडिट कराना होगा। इसकी पूरी रिपोर्ट दो माह के भीतर सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध करानी होगी।
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इसके अलावा स्कूल परिसर में सभी मुख्य जगहों के अलावा सुनसान जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। बोर्ड के मुताबिक पूरे स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन और साइकोमीट्रिक टेस्ट अनिवार्य है।

खासतौर से नोन टीचिंग स्टाफ जैसे ड्राइवर, चपरासी, माली और कंडक्टर आदि का वेरिफिकेशन व टेस्ट तुरंत करवाने को कहा गया है।
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