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सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई ने कहा, मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं
एजेंसी, अमर उजाला, मुंबई
Updated Sat, 10 Feb 2018 01:55 AM IST
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बांबे हाईकोर्ट में शुक्रवार को बहस करते हुए सीबीआई ने कहा कि सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई करने वाली ट्रायल कोर्ट को केवल सरकार की मंजूरी न मिल पाने के कारण बरी नहीं करना चाहिए था।
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एक फर्जी मुठभेड़ करना आपकी ड्यूटी नहीं है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दलपत सिंह राठौड़ को बरी किए जाने के खिलाफ बहस कर रहे थे।
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ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण बरी कर दिया था। सिंह ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति केवल उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए आवश्यक है।
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