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सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई ने कहा, मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं

Sat, 10 Feb 2018 01:55 AM IST
एजेंसी, अमर उजाला, मुंबई
एजेंसी, अमर उजाला, मुंबई Updated Sat, 10 Feb 2018 01:55 AM IST
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CBI says in Sohrabuddin case, government approval is not necessary for prosecution

बांबे हाईकोर्ट में शुक्रवार को बहस करते हुए सीबीआई ने कहा कि सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई करने वाली ट्रायल कोर्ट को केवल सरकार की मंजूरी न मिल पाने के कारण बरी नहीं करना चाहिए था।

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एक फर्जी मुठभेड़ करना आपकी ड्यूटी नहीं है। इसके लिए पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दलपत सिंह राठौड़ को बरी किए जाने के खिलाफ बहस कर रहे थे। 
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ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सरकार से मंजूरी न मिलने के कारण बरी कर दिया था। सिंह ने कहा कि एक सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति केवल उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए आवश्यक है।

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