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Bank Fraud Case: सीबीआई ने पुणे स्थित बिल्डर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, बैंक की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
Thu, 06 Jul 2023 04:28 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 06 Jul 2023 04:28 PM IST
सार
सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पुणे स्थित बिल्डर के जे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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सीबीआई
- फोटो : फाइल
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विस्तार
सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पुणे स्थित बिल्डर के जे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह मामला 91 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसकी जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी।
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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी के खिलाफ एक शिकायत थी जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में निदेशकों कल्याण जे जाधव, कल्याण एकनाथ काकड़े, संतोष संभाजी धूमल और अमोल मारुति पेगुडे, एक अन्य कंपनी विंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और विनोद कल्याण जाधव को नामित किया है।
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एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बैंक ने अपनी शिकायत में बताया है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने बैंक से अधिक मात्रा में रकम निकालने के लिए स्टॉक-बुक, ऋण विवरण और बढ़े हुए आंकड़ों के साथ वित्तीय विवरण या बिक्री, आय और लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।
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तलाशी के बाद जब्त किए दस्तावेज, हार्ड डिस्क
सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अंतिम उपयोग के बिना संबंधित और संबद्ध कंपनियों के खातों में आय को स्थानांतरित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को 91.92 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। वहीं इस मामले में पुणे और उसके आसपास विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों के परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज, हार्ड डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि बरामद हुए।