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Kolkata: टीएमसी नेता देबराज से सीबीआई ने की पूछताछ, बंगाल में भाजपा नेता की हत्या का मामला

Tue, 18 Oct 2022 02:50 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Tue, 18 Oct 2022 02:50 PM IST
सार

प्राथमिकी में चक्रवर्ती का नाम नहीं था, लेकिन सीबीआई ने जांच के दौरान मामले में उनकी कथित संलिप्तता पाई और इसलिए उनसे पूछताछ की। बिधाननगर के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई।

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CBI questions TMC leader Debraj in BJP activist murder case
सीबीआई - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी नेता देबराज चक्रवर्ती से पूछताछ की। पिछले साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता प्रसनजीत दास की हत्या के सिलसिले में उनसे सवाल-जवाब किए गए।

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देबराज चक्रवर्ती बिधाननगर नगर निगम के पार्षद और टीएमसी विधायक अदिति मुंशी के पति हैं। दास का शव पिछले साल 23 मई को उत्तरी 24 परगना जिले के बागुईआटी में उनके घर के बाहर लटका मिला था। 
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सीबीआई अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में चक्रवर्ती का नाम नहीं था, लेकिन सीबीआई ने जांच के दौरान मामले में उनकी कथित संलिप्तता पाई और इसलिए उनसे पूछताछ की। बिधाननगर के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की गई। तृणमूल युवा कांग्रेस की दमदम और बैरकपुर इकाइयों के अध्यक्ष चक्रवर्ती ने कहा कि वह जांच में सीबीआई को सहयोग करेंगे। 
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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बागुईआटी पुलिस थाने के दो कर्मचारियों सहित नौ लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक प्रसनजीत दास की मां ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पुलिस अधिकारियों की शिकायत की थी। 

मां ने लगाए थे पुलिस पर गंभीर आरोप
प्रसनजीत दास की मां ने बारासात के मजिस्ट्रेट के समक्ष एक मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे की हत्या के बारे में उनकी शिकायत बागुईआटी पुलिस थाने ने दर्ज नहीं की। दास की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके बेटे के शव को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया, बिना उनकी सहमति के पोस्टमार्टम कराया और बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया।


हाईकोर्ट के आदेश पर जब सीबीआई ने हिंसा की जांच अपने हाथ में ली तो इस केस की प्राथमिकी में प्रसाद मैती, मनोतोष विश्वास, बापी गोल्डर, अनीतेश मंडल, दीपांकर सिंघ, बिष्णु दास, बिस्वजीत दास और बागुईआटी थाने के अधिकारियों पल्लब मांझी और संपा चक्रवर्ती को आरोपी बनाया। 

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