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वसूली के आरोप में अपने ही अधिकारी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला

Fri, 08 Nov 2019 02:06 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Fri, 08 Nov 2019 02:06 PM IST
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CBI filed a case against his own officer on the charge of recovery
CBI

सीबीआई ने गुजरात के एक कारोबारी से पांच करोड़ रुपये की कथित तौर पर वसूली करने आरोप में अपने ही एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की कार्रवाई की धमकी देकर कारोबारी से यह वसूली की।

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उन्होंने बताया कि आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद एजेंसी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि गांधीनगर में उस वक्त बतौर इंस्पेक्टर तैनात सुनील नायर ने कारोबारी शैलेश भट्ट से धन वसूली के लिए पिछले साल फरवरी में किरीट मधुभाई पलाडिया के साथ मिल कर आपराधिक साजिश रची।
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एजेंसी ने आरोप लगाया कि नायर ने पांच फरवरी, 2018 को भट्ट को सीबीआई के गांधीनगर कार्यालय में बुलाया और बिटकॉइन के जरिए काला धन कमाने के लिए ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाई की कथित धमकी दी।
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अधिकारियों ने बताया कि नायर ने कथित काले धन के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखने के लिए कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये मांगे थे और बातचीत के बाद पांच करोड़ रुपये तय किए गए।


प्राथमिकी में आरोप है कि अगले कुछ दिनों तक नायर सीबीआई दफ्तर के लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कर कई बार पैसों की मांग कर चुका था। आरोप के मुताबिक बाद में भट्ट ने चार करोड़ और 60 लाख रुपये की दो किश्तों में नायर को पैसे दिए।

प्राथमिकी में कहा गया कि भट्ट की बिटकॉइन से जुड़े किसी मामले में कभी जांच नहीं की गई और न ही वह किसी मामले में कोई वांछित आरोपी, गवाह या संदिग्ध था।

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