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Hindi News ›   India News ›   CBI director Alok Verma changed transfer order, DSP appeal in delhi high court

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने पलटा ट्रांसफर ऑर्डर, डीएसपी पहुंचे हाई कोर्ट

Thu, 10 Jan 2019 05:06 PM IST
अजय सिंह भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: अजय सिंह Updated Thu, 10 Jan 2019 05:06 PM IST
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CBI director Alok Verma changed transfer order, DSP appeal in delhi high court
alok verma pti - फोटो : PTI

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा द्वारा अधिकारियों के तबादले का आदेश पलटने के आदेश के खिलाफ डीएसपी देवेंद्र कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। निदेशक आलोक वर्मा के फैसले के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड होने की संभावना है। उन्होंने सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना, कुमार और बिचौलिया मनोज प्रसाद की विभिन्न याचिकाओं पर पहले ही सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन लोगों ने याचिकाओं में अपने खिलाफ प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी।
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कुमार ने लंबित याचिका में दायर अपने आवेदन में सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह आलोक वर्मा और फिर से ट्रांसफर किये गए अधिकारियों को किसी भी तरीके से उनके और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी पर विचार नहीं करने दे।
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सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने छुट्टी पर भेजे जाने के 77 दिन बाद बुधवार को अपना कार्यभार संभाला था। उन्हें 23 अक्टूबर 2018 की देर रात को केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिये जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निरस्त कर दिया था।

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