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SSC Scam: शिक्षक घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 59000 मैरिट लिस्ट 30 नवंबर तक करें जारी

Fri, 23 Sep 2022 11:39 PM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता।
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 23 Sep 2022 11:39 PM IST
सार

कोर्ट ने उन शिक्षकों की सारी जानकारी के साथ पूरी मैरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक, उनकी शैक्षिक योग्यता सहित सभी जानकारी प्रदान करनी होगी।

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Calcutta High Court said to issue 59000 merit list by 30 November
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाला मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने टेट के माध्यम से दो बैचो में भर्ती किए गए 59,000 प्राथमिक शिक्षकों की मैरिट लिस्ट 30 नंवबर तक प्रकाशन का आदेश दिया है। 

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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में 23 लाख ने टेट में के लिए आवेदन किया था। उनमें से 21 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। पास होने वालों में से 59,000 को नियुक्ति मिली थी। आरोप है कि कि उस नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ। यह नियुक्ति दो चरणों में हुई थी। 
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पहला 2016 में और दूसरा 2020 में। दो चरणों में लगभग 59,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। कोर्ट ने उन शिक्षकों की सारी जानकारी के साथ पूरी मैरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इसमें प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक, उनकी शैक्षिक योग्यता सहित सभी जानकारी प्रदान करनी होगी।

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