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Cabinet: भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, अभी सदन में नहीं होगा पेश

Sat, 05 Aug 2023 07:21 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 05 Aug 2023 07:21 AM IST
सार

सरकार ने दूरसंचार सेवा के दायरे में इंटरनेट कॉल और मैसेज, ओटीटी, इन-फ्लाइट सहित चार सेवाओं को विधेयक में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा विधेयक जारी किया गया था।

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Cabinet approves Indian Telecom Bill 2023 parliament monsoon session
संसद का शीतकालीन सत्र - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार इसे मौजूदा संसद सत्र में पेश नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस बिल से इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दूरसंचार नियमों के दायरे से छूट दी है।
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सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी मसौदा विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के दायरे में इंटरनेट आधारित संचार सेवाओं, उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं, पारस्परिक संचार सेवाओं, मशीन-टू-मशीन संचार सेवाओं और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान कहा था कि भारतीय दूरसंचार विधेयक का केंद्रबिंदु उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा होगी।
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