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दिल्ली शराब घोटाला: CBI के सामने पेश नहीं होंगी कविता, पत्र लिखकर किया नोटिस स्थगित करने का अनुरोध
Sun, 25 Feb 2024 06:54 PM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Sun, 25 Feb 2024 06:54 PM IST
सार
के. कविता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पत्र लिखकर कहा है कि वह कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार को सीबीआई के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगी।
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K Kavitha
- फोटो : Social Media
विस्तार
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की नेता के. कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई के समक्ष पेश नहीं होंगी। उन्होंने रविवार को जांच एजेंसी से आगामी संसदीय चुनावों का हवाला देते हुए नोटिस को स्थगित करने का अनुरोध किया। दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए कविता को सोमवार को सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पत्र लिखकर कहा है कि वह कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार को सीबीआई के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगी। उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका का हवाला दिया है।
वर्चुअल माध्यम से प्रश्न का उत्तर देने को तैयार
बता दें कि बीआरएस एमएलसी कविता को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी कर सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। यह नोटिस ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है, जिस पर संज्ञेय अपराध में शामिल होने का संदेह हो। कविता ने कहा, 'कोई तर्क, कारण समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में आपने सीआरपीसी की धारा 41ए का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो पूर्व सूचना के साथ वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वर्चुअल माध्यम से पेश हो सकती हैं।
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सीबीआई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, मैं आपसे सबसे पहले नोटिस को रद्द करने या वापस लेने का अनुरोध करती हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि यह सीआरपीसी की धारा 41ए का इस्तेमाल करके भेजा गया है, जबकि धारा 160 के तहत भेजे गए पहले नोटिस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
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तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पत्र लिखकर कहा है कि वह कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार को सीबीआई के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगी। उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों और सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका का हवाला दिया है।
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वर्चुअल माध्यम से प्रश्न का उत्तर देने को तैयार
बता दें कि बीआरएस एमएलसी कविता को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी कर सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। यह नोटिस ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाता है, जिस पर संज्ञेय अपराध में शामिल होने का संदेह हो। कविता ने कहा, 'कोई तर्क, कारण समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में आपने सीआरपीसी की धारा 41ए का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो पूर्व सूचना के साथ वह किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वर्चुअल माध्यम से पेश हो सकती हैं।
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सीबीआई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, मैं आपसे सबसे पहले नोटिस को रद्द करने या वापस लेने का अनुरोध करती हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि यह सीआरपीसी की धारा 41ए का इस्तेमाल करके भेजा गया है, जबकि धारा 160 के तहत भेजे गए पहले नोटिस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।