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Hindi News ›   India News ›   Bombay High court notice to CBI over plea seeking transfer of TRP scam probe

टीआरपी घोटाला :रिपब्लिक की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

Thu, 05 Nov 2020 11:32 PM IST
दीप्ति मिश्रा पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Thu, 05 Nov 2020 11:32 PM IST
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Bombay High court notice to CBI over plea seeking transfer of TRP scam probe
TRP SCAM, टीआरपी स्कैम - फोटो : अमर उजाला

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फर्जी टीआरपी मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने कथित टीआरपी घोटाले से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत की मालिक एआरजी आउटलायर मीडिया लिमिटेड की ओर से दाखिल नए आवेदन पर यह सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में इस मामले की मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने की अपील की गई है।

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न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने इस याचिका और इससे पहले एआरजी आउटलायर मीडिया तथा रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर मुख्य याचिका 25 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर ली है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की गई है।
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पीठ ने मुंबई पुलिस को 25 नवंबर तक आगे की जांच से संबंधित जानकारी सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया।पुलिस ने अब तक की गई जांच की जानकारी बुधवार को सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की थी। न्यायाधीशों ने गुरुवार को रिपोर्ट देखी और असली दस्तावेज पुलिस को लौटा दिये।
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याचिका में टीआरपी घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षडयंत्र के आरोप में कांडिवली थाने में कंपनी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की भी अपील की गई है। नए आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने राज्य में सीबीआई जांच को लेकर आम सहमति वापस लेने के महाराष्ट्र सरकार के 21 अक्तूबर को 'जल्दबाजी' में लिए गए निर्णय पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेट और ऑडिटरों समेत कई लोगों की जांच कर रही है, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।


मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने शिकायत की थी कि कुछ टीवी चैनल दर्शकों को पैसा देकर टीआरपी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसके बाद उसने टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

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