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हाईकोर्ट ने पलटा केंद्र सरकार का फैसला, गोवा NGT बेंच का दिल्ली ट्रांसफर रोका

Thu, 12 Oct 2017 08:20 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Thu, 12 Oct 2017 08:20 AM IST
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bombay High Court Ministry of Environment and Forest notification transfer of goa NGT bench to Delhi
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी बेंच ने केंद्र सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें गोवा से जुड़े नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के मामलों को पुणे से दिल्ली शिफ्ट करने को कहा गया था। पर्यावरण एंव वन मंत्रालय द्वारा अगस्त में एक नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा करने को कहा गया था जिसपर काफी विवाद भी हुआ था।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर में इस मामले पर संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट के पास 25 यचिकाकर्ताओं ने मिलकर सात जनहित याचिकाएं दायर की थीं। मंत्रालय के इस फैसले की कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विपक्ष ने भी आलोचना की थी। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार पर कार्यकर्ताओं को तंग करने की कोशिश का आरोप भी लगाया था।
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हाईकोर्ट के फैसले को सामाजिक कार्यकर्ता एतिहासिक बता रहे हैं, कुछ का कहना है कि अब राज्य के सीएम मनोहर पर्रिकर को माफी मांगनी चाहिए। फैसला देते हुए जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि ऐसे वक्त में जब देश में हर जगह विवाद और संघर्ष चल रहा है गोवा कई मायनों में दयालु और सौम्य है।

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