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महाराष्ट्र: ऊर्जा मंत्री से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, निजी यात्राओं के लिए चार्टेड प्लेन इस्तेमाल करने का आरोप

Thu, 15 Jul 2021 09:18 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रशांत कुमार Updated Thu, 15 Jul 2021 09:18 AM IST
सार

महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। कोर्ट ने 28 जुलाई से पहले जवाब देने को कहा है। राउत पर आरोप है कि निजी यात्रा के लिए उन्होंने बिजली कंपनियों से पैसे वसूले हैं।. 

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Bombay HC seeks reply from Maharashtra minister over 'illegal' use of chartered flights
नितिन राउत, मंत्री, महाराष्ट्र सरकार - फोटो : ANI

विस्तार

 महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने  नितिन राउत को 14 दिन के भीतर जवाब देने को निर्देश दिया है। नितिन राउत पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान निजी यात्रा के लिए राज्य की बिजली कंपनियों के  40 लाख रुपये खर्च किए। भाजपा नेता विश्वास पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 जुलाई तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने नितिन राउत को नोटिस जारी किया है। इसमें 28 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है। 

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मंत्री ने आरोपों से किया इनकार
भाजपा नेता विश्वास पाठक ने याचिका में आरोप लगाया है कि प्रशासनिक कार्यों की आड़ में नितिन राउत ने निजी यात्राएं पूरी की है। पाठक ने दावा किया कि उनकी जनहित याचिका सूचना के अधिकार (आरटीआई) के आधार पर बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। पाठक ने आरोप लगाया कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान नितिन राउत ने मुंबई, नागपुर, हैदराबाद और दिल्ली जाने के लिए चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल किया। हालांकि, राउत ने आरोपों से इनकार किया है। नितिन राउत का कहना है कि चार्टेड प्लेन का इस्तेमाल उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि औचक निरीक्षण करने के लिए वह कई बार यात्राएं की हैं।  

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