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Telangana: भाजपा सांसद के खिलाफ मुकदमा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR के खिलाफ की थी 'अपमानजनक' टिप्पणी

Wed, 20 Jul 2022 08:19 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 20 Jul 2022 08:19 PM IST
सार

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद ने प्रेस मीट के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे और ऐसे सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने और सार्वजनिक रूप से उनकी छवि को खराब करने के समान है।

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BJP MP booked for abusing Telangana Chief Minister k chandrashekhar rao
भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद और तेलंगाना के सीएम के.सी.राव - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में निजामाबाद से भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। 
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प्रेस मीट के दौरान अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप
पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि एक वकील की शिकायत पर सरूरनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि 13 जुलाई को भाजपा नेताओं के साथ अरविंद ने प्रेस मीट आयोजित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। 
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'असंतोष भड़काने के अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप'
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद ने प्रेस मीट के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे और ऐसे सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने और सार्वजनिक रूप से उनकी छवि को खराब करने के समान है।
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पुलिस ने बताया कि वकील ने कहा कि दुश्मनी की भावना पैदा करने के लिए शब्द जानबूझकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ थे। उन्होंने अरविंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। 


आईपीसी की धारा 504 के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने कहा, शिकायत के आधार पर स्थानीय अदालत से अनुमति लेने के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है। 
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