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131 पुराने कानूनों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाला विधेयक लोकसभा में पेश 

Sat, 12 Aug 2017 07:38 AM IST
एजेंसी/भाषा
एजेंसी/भाषा Updated Sat, 12 Aug 2017 07:38 AM IST
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Bill to repeal 131 redundant laws introduced in the Lok Sabha
र‌वि शंकर प्रसाद - फोटो : pti

लोकसभा में आज निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2017 पेश किया गया जिसके माध्यम से 131 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें सरकारी मुद्रा अधिनियम, 1862, पश्चिमोत्तर प्रांत ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम 1873, नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876, राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911, बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन अनुपूरक अधिनियम 1932 शामिल है।

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सदन में विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक 2017 पेश किया । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले तीन वर्षो के दौरान 1200 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर चुकी है।विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि यह विधेयक इसलिये लाया गया है क्योंकि पुराने पड़ गये और अप्रचलित अधिनियमों को खत्म करना आवश्यक हो गया था ताकि औपचारिक त्रुटियों को ठीक किया जा सके।
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इसके माध्यम से पुलिस अधिनियम 1888, फोर्ट विलियम अधिनियम 1881, हावड़ा अपराध अधिनियम 1857, सप्ताहिक अवकाश दिन अधिनियम 1942, युद्ध क्षति प्रतिकर बीमा अधिनियम 1943 जैसे अंग्रेजों के समय के पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
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विधेयक में शत्रु के साथ व्यापार :आपात विषयक उपबंधों का चालू रखना: अधिनियम 1947, कपास उपकर संशोधन अधिनियम 1956, दिल्ली किरायेदार अस्थायी उपबंध अधिनियम 1956, विधान परिषद अधिनियम 1957, आपदा संकट माल बीमा अधिनियम 1962, खतरनाक मशीन विनियमन अधिनियम 1983 सीमा शुल्क संशोधन अधिनियम 1985 शामिल है।

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