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भुजबल को मिली जमानत, लेकिन निकल नहीं पाएंगे बाहर

Wed, 22 Jun 2016 07:56 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 22 Jun 2016 07:56 PM IST
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Bhujbal gets bail but have to stay in Jail
छगन भुजबल

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल और उनके भांजे समीर को महाराष्ट्र सदन मामले में जमानत मिल गई है। एसीबी कोर्ट से बुधवार को दोनों को जमानत मिल गई।

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इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद भुजबल और उनके भांजे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दोनों मनी लॉड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में है। महाराष्ट्र सदन मामले में दोनों में से प्रत्येक को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है।
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दिल्ली के महाराष्ट्र सदन के निर्माण में ठेकेदार को अनुचित फायदा दिलाने का आरोप है। सदन के निर्माण में ठेकेदार ने 80 फीसदी का मुनाफा कमाया जबकि सरकारी सर्कुलर के मुताबिक उसे सिर्फ 20 फीसदी ही मुनाफा कमाने का ही अधिकार था।
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एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक ठेकेदार ने भुजबल से जुड़ी कुछ कंपनियों में सदन के निर्माण से हुए मुनाफे का पैसा ट्रांसफर किया था।

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