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Bengal: राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा कलकत्ता HC के सामने हुए पेश, अवमानना मामले पर कोर्ट ने कही यह बात

Fri, 24 Nov 2023 06:51 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 24 Nov 2023 06:51 PM IST
सार

पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती पर जारी अवमानना मामले में राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा आज कलकत्ता हाईकोर्ट की खण्डपीठ के सामने पेश हुए। यहां पढ़ें...

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Bengal State Election Commissioner Rajiva Sinha appears before High Court in contempt case
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई

विस्तार

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर जारी अवमानना मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा के सामने पेश हुए। राजीव सिन्हा की ओर से पेश वकील पीएस रमन ने मामले में अपनी दलीलों के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा है। 
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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अक्तूबर में आदेश देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया, तब उस दौरान राजीव सिन्हा व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि हलफनामा 15 दिसंबर तक दाखिल किया जाए। 
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साथ ही कोर्ट आठ जनवरी को मामले की सुनवाई शुरू करने की तारीख तय करेगी। राजीव सिन्हा को कोर्ट ने कहा, जब भी आपकी जरूरत होगी, आप कोर्ट में पेश होंगे। बता दें पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी और अन्य ने हाईकोर्ट के आदेश का राजीव सिन्हा पर जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। आरोप है कि चुनाव के लिए सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया गया था। 
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