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Hindi News ›   India News ›   Beef ban in Assam: Cattle Preservation Bill 2021 passed

असम में बीफ बैन: पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित, मंदिर के पांच किमी क्षेत्र में नहीं बिकेगा गोमांस

Fri, 13 Aug 2021 07:56 PM IST
सुरेंद्र जोशी एएनआई, गुवाहाटी
एएनआई, गुवाहाटी Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 13 Aug 2021 07:56 PM IST
सार

असम विधानसभा ने शुक्रवार को पशु संरक्षण विधेयक 2021 पारित कर दिया। इससे राज्य में गोमांस की बिक्री पर आंशिक रोक लग सकेगी। 
 

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Beef ban in Assam: Cattle Preservation Bill 2021 passed
himanta biswa sarma - फोटो : facebook/himanta biswa sarma

विस्तार

असम सरकार ने गौ संरक्षण को लेकर शुकवार को बड़ा कदम उठाया। राज्य विधानसभा ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 को पारित कर दिया इसमें किसी भी मंदिर के आसपास के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में गोमांस की खरीदी-बिक्री पर रोक का प्रावधान किया गया है।  

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विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बिल पारित होने के बाद कहा कि हम विधेयक में संशोधन के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष समुचित तथ्यों के साथ नहीं आया। आज पारित विधेयक कुछ नहीं, बल्कि 1950 में कांग्रेस द्वारा लाए गए कानून में सुधार है। विधेयक के पीछे कोई गलत मंशा नहीं है और दावा किया कि यह सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करेगा। 
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किसी को बीफ खाने से नहीं रोकेगा कानून
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून किसी को भी गोमांस खाने से रोकने का इरादा नहीं रखता है, लेकिन जो व्यक्ति यह खाता है, उसे दूसरों की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए केवल हिंदू ही जिम्मेदार हों, मुसलमानों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। 


यह हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधान
नया कानून बन जाने पर किसी व्यक्ति के मवेशियों का वध करने पर रोक होगी। जब तक कि उसने किसी विशेष क्षेत्र के पंजीकृत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया हो। नए कानून के तहत यदि अधिकारियों को वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो राज्य के भीतर या बाहर गोवंश के परिवहन की जांच होगी। किसी जिले के भीतर कृषि उद्देश्यों के लिए मवेशियों को ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस नए कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। 
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