फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Banned on tainted leader from contesting elections will not be removed

दोषी नेताओं पर चुनाव लड़ने की पाबंदी नहीं हटेगी

Tue, 04 Jul 2017 05:24 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली 
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली  Updated Tue, 04 Jul 2017 05:24 AM IST
विज्ञापन
Banned on tainted leader from contesting elections will not be removed
- फोटो : hindustantimes

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विधायकों व सांसदों को सजा पूरी करने की तारीख से अगले छह वर्ष तक चुनाव लड़ने की अयोग्यता संबंधी प्रावधानों के परीक्षण से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि सदस्यों की अयोग्यता की क्या समय सीमा होनी चाहिए, यह विधायिका का मामला है। यह न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है। 

विज्ञापन


याचिकाकर्ता विजय मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ के समक्ष कहा कि दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद व विधायक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अयोग्यता की समय सीमा कैसे हो सकती है। 
विज्ञापन


पीठ याचिकाकर्ता की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इसी तरह की याचिका में हस्तक्षेप याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में गुहार लगाई है कि दोषी ठहराए गए लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed