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बैंक धोखाधड़ी : छापे में 431 किलो सोना और चांदी जब्त, रक्षा बुलियन व क्लासिक मार्बल पर ईडी की कार्रवाई

Thu, 15 Sep 2022 06:00 AM IST
योगेश साहू एजेंसी, नई दिल्ली/हैदराबाद।
एजेंसी, नई दिल्ली/हैदराबाद। Published by: योगेश साहू Updated Thu, 15 Sep 2022 06:00 AM IST
सार

निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित नियमों का पालन किए बिना किया जा रहा था। वहीं, केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया गया था।

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Bank fraud: 431 kg gold and silver seized in raid, ED action on defense bullion and classic marble
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत मुंबई में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के ठिकानों पर छापे मारकर 431 किलोग्राम सोना और चांदी जब्त किया है। इसका बाजार मूल्य 47.76 करोड़ बताया गया है। 

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एजेंसी ने एक बयान में कहा, दो लॉकर खोलने पर 91.5 किलोग्राम सोना (ईंटें) और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। रक्षा बुलियन के परिसर से 188 किलोग्राम अतिरिक्त चांदी बरामद की गई। बरामद किए गए कुल सोने और चांदी की कीमत 47.76 करोड़ रुपये है। 
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इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। कंपनी पर बैंकों को धोखा देकर 2296.58 करोड़ का कर्ज लेने का आरोप है। ईडी के बयान के मुताबिक, छापे के दौरान मैसर्स रक्षा बुलियन के परिसर में निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं। 
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निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित नियमों का पालन किए बिना किया जा रहा था। वहीं, केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया गया था। यही नहीं, कोई इन और आउट रजिस्टर भी नहीं था। बयान में कहा गया है कि लॉकर परिसर की तलाशी लेने पर पता चला कि 761 लॉकर थे, जिनमें से 3 मैसर्स रक्षा बुलियन के थे। पूरे मामले की जांच जारी है। 

बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व सांसद गिरफ्तार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में पूर्व सांसद कोथापल्ली गीता को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की एक अदालत में मंगलवार को गीता, उनके पति और दो अन्य के दोषी साबित होने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। उन पर 2009 में बैंक से कथित तौर पर धोखाधड़ी कर 25 करोड़ का कर्ज लेने का आरोप है, जो बाद में बढ़कर 42 करोड़ हो गया। 


सीबीआई ने इस मामले में गीता और उनके पति व विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंध निदेशक रामाकोटेश्वर और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने जुर्माना लगाते हुए उन्हें पांच साल की सजा सुनाई। गीता ने वाईएसआर का प्रतिनिधित्व करते हुए 2014 में अराकू लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। 2018 में वाईएसआर छोड़ने के बाद वह भाजपा में शामिल गई थीं।

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