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खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य, बैंक न करें किसी आदेश का इंतजार: RBI

Sat, 21 Oct 2017 07:55 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Sat, 21 Oct 2017 07:55 PM IST
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bank account link adhar card is mandatory : RBI
- फोटो : self
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते को बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
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देश के केंद्रीय बैंक को यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि मीडिया में यह खबर चल रही थी कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में बैंक ने कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोड़ने को लेकर उसने कोई आदेश जारी नहीं किया है। 

रिजव बैंक ने कहा है कि 1 जून, 2017 को सरकारी गजट में प्रकाशित प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग रूल्स, 2017 के अनुसार बैंक खाते को आधार से साथ जोड़ना जरूरी है।
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ये नियम वैधानिक हैं, इसलिए बैंकों को उन्हें लागू करने से पहले किसी तरह के निर्देश की जरूरत नहीं है।

मालूम हो कि सरकार ने इस साल जून में बैंक खाता खोलने के लिए और 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा खाताधारकों को इसके लिए 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है। इसके बाद जो खाते आधार से लिंक नहीं होंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
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