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एलोपैथी पर रामदेव का बयान: योग गुरु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को होगी सुनवाई, जांच पर रोक लगाने के लिए लगाई गई अर्जी

Mon, 05 Jul 2021 02:12 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 05 Jul 2021 02:12 PM IST
सार

रामदेव ने याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की अपील की है। बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवाओं के इस्तेमाल पर कथित बयान दिया था। उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं। 

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Baba Ramdev statement on allopathy supreme Court hear yoga guru petition on July 12
बाबा रामदेव - फोटो : पीटीआई

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एलोपैथी दवाइयों के इस्तेमाल के खिलाफ रामदेव के कथित बयान के संबध में दर्ज प्राथमिकियों के सिलसिले में जांच पर रोक लगाने की योग गुरु की याचिका पर 12 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि उसे उसे उक्त बयान के मूल रिकॉर्ड रविवार की रात को ही मिले हैं। शीर्ष अदालत योग गुरु रामदेव के कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के बारे में दिए बयानों के मूल रिकॉर्ड पर सोमवार को गौर करने वाली थी। रामदेव ने मामले में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने और इस सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, ‘‘ रविवार रात 11 बजे हमें फाइलों का एक मोटा बंडल मिला, जिसमें बयानों और वीडियो की प्रतियां थी।’’प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ हम इस मामले को एक सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।’’ इससे पहले, रामदेव की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मामले पर कभी और सुनवाई की जा सकती है।
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आईएमए ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज कराईं शिकायतें
भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने पटना और रायपुर में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ दिए गए उनके बयान को लेकर कई प्राथमिकियां दर्ज कराई हैं। इससे पहले, पीठ ने मामले पर रामदेव के कथित बयानों के मूल रिकॉर्ड मांगे थे। रामदेव ने आपराधिक शिकायत रद्द करने के साथ ही अपनी याचिका में पटना तथा रायपुर में दर्ज प्राथमिकी दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया है। योग गुरु पर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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बाबा रामदेव के कथित बयान पर शुरू हुई नई बहस
गौरतलब है कि बाबा रामदेव के कथित बयान से देश में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस शुरू हो गई थी। हालांकि, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा टिप्पणी को ‘अनुचित’ करार दिए जाने और पत्र लिखने के बाद रामदेव ने 23 मई को अपना बयान वापस ले लिया था।

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