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महाराष्ट्र: कोर्ट ने शराब फैक्टरियों की पानी सप्लाई 60 फीसदी तक कम करने के दिए आदेश
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 26 Apr 2016 03:08 PM IST
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पानी सप्लाई में कटौती
- फोटो : Getty
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महाराष्ट्र में सूखे की वजह से बढ़ते जल संकट और सैकड़ों लोगों के पलायन के मद्देनजर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि शराब बनाने वाली फैक्टरियों को होने वाले पानी सप्लाई में 60 फीसदी तक कटौती कर दी जाए।
बेंच ने गहराते जल संकट पर निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द शराब फैक्टरियों को होने वाले पानी सप्लाई को 60 फीसदी तक कम कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि 50 फीसदी पानी सप्लाई 10 मई तक और उसके बाद 60 फीसदी तक सप्लाई कर कर दी जाए।
कोर्ट ने जोनल कमिश्नर को इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश देते हुए कहा अगर उन्हें लगता है कि पानी सप्लाई में और ज्यादा कटौती होनी चाहिए तो उससे औरंगाबाद बेंच को अवगत कराएं जिससे की और जरूरी कदम उठाए जा सकें।
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बेंच ने गहराते जल संकट पर निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द शराब फैक्टरियों को होने वाले पानी सप्लाई को 60 फीसदी तक कम कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि 50 फीसदी पानी सप्लाई 10 मई तक और उसके बाद 60 फीसदी तक सप्लाई कर कर दी जाए।
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कोर्ट ने जोनल कमिश्नर को इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश देते हुए कहा अगर उन्हें लगता है कि पानी सप्लाई में और ज्यादा कटौती होनी चाहिए तो उससे औरंगाबाद बेंच को अवगत कराएं जिससे की और जरूरी कदम उठाए जा सकें।
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