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महाराष्ट्र: कोर्ट ने शराब फैक्टरियों की पानी सप्लाई 60 फीसदी तक कम करने के दिए आदेश

Tue, 26 Apr 2016 03:08 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 26 Apr 2016 03:08 PM IST
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Aurangabad high court bench order to cut off 60% water supply to liquor factories
पानी सप्लाई में कटौती - फोटो : Getty
महाराष्ट्र में सूखे की वजह से बढ़ते जल संकट और सैकड़ों लोगों के पलायन के मद्देनजर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि शराब बनाने वाली फैक्टरियों को होने वाले पानी सप्लाई में 60 फीसदी तक कटौती कर दी जाए।
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बेंच ने गहराते जल संकट पर निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द शराब फैक्टरियों को होने वाले पानी सप्लाई को 60 फीसदी तक कम कर दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि 50 फीसदी पानी सप्लाई 10 मई तक और उसके बाद 60 फीसदी तक सप्लाई कर कर दी जाए।
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कोर्ट ने जोनल कमिश्नर को इस दिशा में हर जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश देते हुए कहा अगर उन्हें लगता है कि पानी सप्लाई में और ज्यादा कटौती होनी चाहिए तो उससे औरंगाबाद बेंच को अवगत कराएं जिससे की और जरूरी कदम उठाए जा सकें।
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