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अतीक अहमद केस : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश
Tue, 08 Jan 2019 08:37 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 08 Jan 2019 08:37 PM IST
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अतीक अहमद
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जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद पर एक बिजनेसमैन का अपहरण कर जेल में लाकर मारने-पिटने की कथित घटना पर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कथित घटना पर विचार करने का निर्णय लेते हुए यूपी सरकार को एक हफ्ते में घटना से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
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शीर्ष अदालत भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने वाले नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर पीठ को इस घटना की जानकारी दी गई।
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मामले के मुताबिक, रियल इस्टेट डीलर मोहित जायसवाल ने गत 28 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसका लखनऊ से अपहरण करवाया गया और उसे देवरिया जेल में लाया गया। जेल में अतीक अहमद और उसकेलोगों ने मोहित की पिटाई की थी। एफआईआर दर्ज होने केबाद यूपी प्रशासन ने जेल में छापा भी मारा था।
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अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने पीठ को बताया कि अतीक अहमद पर 20 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना केबाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया था।