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Andhra Pradesh: सरकार ने दी पवन कल्याण के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मंजूरी, महिलाओं की तस्करी का लगाया था आरोप

Fri, 21 Jul 2023 03:28 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 21 Jul 2023 03:28 AM IST
सार

कल्याण ने दावा करते हुए कहा था कि स्वयंसेवक हर गांव से सत्ता दल के कुछ लगोों को जानकारी दे रहे हैं कि गांव में कितने परिवार रहते हैं। क्या लड़कियों को किसी से प्यार हुआ है। गांव में कितनी विधवाएं हैं। लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ आसामाजिक तत्व विधवाओं को परेशान कर रहे हैं।

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Andhra Pradesh government has given permission to file a complaint against Pawan Kalyan
पवन कल्याण - फोटो : ANI

विस्तार

आंध्र पद्रेश सरकार ने अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दे दी। विशेष मुख्य सचिव अजय जैन ने सरकारी आदेश जारी किया है। कल्याण ने आरोप लगाया था कि महिलाओं की तस्करी में वार्ड-गांव के स्वयंसेवकों का हाथ है। 

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सरकार के आदेश के अनुसार, सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सरकार लोक अभियोजक को कोनिडेला पवन कल्याण के खिलाफ न्यायालय में शिकायत करने की मंजूरी देती है। सीआरपीसी 1973 की धारा 199 (4) (बी) के तहत सरकार ने मंजूरी दी है। आरोपी कल्याण ने नौ जुलाई को एलुरु में स्वयंसेवकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। एक सार्वजनिक बैठक में कल्याण ने कहा था कि दक्षिणी राज्य से लगभग 30 हजार महिलाओं की तस्करी की गई। कल्याण ने कहा कि 14 हजार महिलाएं ही अबतक वापस लौट सकी हैं। जबकि, 16 हजार महिलाएं अब भी लापता हैं।

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कल्याण ने दावा करते हुए कहा था कि स्वयंसेवक हर गांव से सत्ता दल के कुछ लगोों को जानकारी दे रहे हैं कि गांव में कितने परिवार रहते हैं। क्या लड़कियों को किसी से प्यार हुआ है। गांव में कितनी विधवाएं हैं। लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ आसामाजिक तत्व विधवाओं को परेशान कर रहे हैं। उन्हें फंसा रहे हैं। कल्याण के आरोपों के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष वासिरेड्डी पद्मा ने 10 दिनों के अंदर सबूत पेश करने के लिए नोटिस जारी किया।

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