{"_id":"5bbd839d867a55283c6661c5","slug":"amid-me-too-campaign-women-was-molested-in-kolkata-metro-station-10-men-arrested","type":"story","status":"publish","title_hn":"'मी टू' कैंपेन के बीच कोलकाता में मेट्रो स्टेशन पर महिला के साथ हुई छेड़खानी, 10 लोग गिरफ्तार","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
'मी टू' कैंपेन के बीच कोलकाता में मेट्रो स्टेशन पर महिला के साथ हुई छेड़खानी, 10 लोग गिरफ्तार
भाषा
Updated Wed, 10 Oct 2018 12:10 PM IST
विज्ञापन
कोलकाता मेट्रो स्टेशन पर छेड़खानी
कोलकाता मेट्रो में एस्प्लानेड से महानायक उत्तमकुमार स्टेशन के बीच करीब 30 साल की एक महिला को परेशान करने और उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।
कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब मंगलवार शाम चार बजे के करीब उसने एस्प्लानेड स्टेशन से मेट्रो ली। ट्रेन में 10 पुरूषों के एक समूह ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू की। महिला जब महानायक उत्तमकुमार स्टेशन पर उतरी तो इन सभी ने उसके साथ छेड़खानी की।
आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि हुगली जिले की रहने वाली महिला ने इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान से इसकी शिकायत की। उसकी शिकायत के आधार पर आरपीएफ ने सभी 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अधिकारी ने बताया कि बाद में सभी 10 आरोपियों को रीजेंट पार्क थाने को सौंप दिया गया और वहां की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब मंगलवार शाम चार बजे के करीब उसने एस्प्लानेड स्टेशन से मेट्रो ली। ट्रेन में 10 पुरूषों के एक समूह ने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू की। महिला जब महानायक उत्तमकुमार स्टेशन पर उतरी तो इन सभी ने उसके साथ छेड़खानी की।
विज्ञापन
आरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि हुगली जिले की रहने वाली महिला ने इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान से इसकी शिकायत की। उसकी शिकायत के आधार पर आरपीएफ ने सभी 10 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। अधिकारी ने बताया कि बाद में सभी 10 आरोपियों को रीजेंट पार्क थाने को सौंप दिया गया और वहां की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग), 354 बी (महिला के कपड़े उतारने या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करने की मंशा से उसपर हमला करना) 509 (महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिये किसी शब्द या संकेत का प्रयोग करना) और 34 (समान आशय) के तहत मामला दर्ज किया है।