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एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम और कार्ति को 18 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत

Mon, 28 Jan 2019 03:28 PM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अजय सिंह Updated Mon, 28 Jan 2019 03:28 PM IST
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Aircel Maxis case: p Chidambaram, Karti Chidambaram get relief from arrest till 18th February

एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अदालत की तरफ से एक बार फिर राहत मिली है।  एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि 18 फरवरी तक बढ़ा दी।

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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने चिदंबरम को इस आधार पर राहत दी कि वह एक फरवरी को उपलब्ध नहीं रहेंगे। मामले की सुनवाई पहले एक फरवरी को होनी थी। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।

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