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एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम व बेटे कार्ति को कोर्ट का समन, ईडी व सीबीआई से जुड़े मामले में किया तलब 

Sat, 27 Nov 2021 03:16 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 27 Nov 2021 03:16 PM IST
सार

कोर्ट की ओर से यह कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दायर की गई चार्जशीट को संज्ञान लेने के बाद की गई है। 

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Aircel Maxis case: Delhi court issues summons to  P Chidambaram and Karti Chidambaram
P Chidambaram and Karti Chidambaram - फोटो : ANI

विस्तार

एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम व अन्य को समन भेजा है। कोर्ट की ओर से सभी को ईडी व सीबीआई से जुड़े मामले में तलब किया गया है। कोर्ट की ओर से यह कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दायर की गई चार्जशीट को संज्ञान लेने के बाद की गई है। 

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305 करोड़ का है का मामला 
कार्ति चिदंबरम पूर्व गृहमंत्री चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस समझौते एवं विदेशी निवेश सवंर्धन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये का विदेशी कोष प्राप्त करने की मंजूरी दिलाने से जुड़े कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। यह विदेशी कोष उनके पिता पी चिदंबरम के गृह मंत्री रहते प्राप्त किया गया था। 
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जानिए क्या है आईएनएक्स मीडिया केस
सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर आरोप है कि 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने के लिए कंपनी ने फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती थी। बता दें कि जब वर्ष 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

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