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Jignesh Mevani Jailed:  जिग्नेश मेवाणी को छह महीने की जेल, अहमदाबाद की एक कोर्ट ने सुनाई सजा

Fri, 16 Sep 2022 07:12 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 16 Sep 2022 07:12 PM IST
सार

कोर्ट ने मामले में मेवाणी के अलावा 18 अन्य को दोषी ठहराया है। सभी को छह महीने साधारण कैद की सजा सुनाई गई है।

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Ahmedabad court sentences MLA Jignesh Mevani 18 others to 6 month simple imprisonment in 2016 case
जिग्नेश मेवाणी

विस्तार

गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद की एक कोर्ट ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा 2016 में 2016 दंगा और अवैध रूप से जमा होने के मामले में सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले में मेवाणी के अलावा 18 अन्य को दोषी ठहराया है। सभी को छह महीने साधारण कैद की सजा सुनाई गई है।

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मेवाणी और 19 अन्य के खिलाफ 2016 में विश्वविद्यालय थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय के कानून विभाग के एक निर्माणाधीन भवन का नाम डॉ. बीआर आंबेडकर के नाम पर रखने की मांग को लेकर शुरू हुआ था। इस मांग पर जोर देने के लिए मेवाणी ने सड़क जाम कर दिया था।
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उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) और 147 (दंगा) के साथ-साथ गुजरात पुलिस कानून की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई।
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प्रमुख दलित नेता मेवाणी 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था।

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