अगस्ता वेस्टलैंड: सुशेन मोहन ने मांगी जमानत, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब
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अगस्ता वेस्टलैंड मनी लांडरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता के खिलाफ राउस एवेन्यू की विशेष अदालत में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। गुप्ता ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। अदालत ने इसके बारे में ईडी से जवाब मांगा है। अब कल इस मामले की सुनवाई होगी।
Agusta Westland Money laundering case: Sushen Mohan Gupta has also moved a bail application in the court. Court seeks reply of Enforcement Directorate. Hearing to be held tomorrow. https://t.co/lhvZmaWv5q
— ANI (@ANI) May 22, 2019विज्ञापन
इससे पहले 20 अप्रैल को अदालत ने गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनके खिलाफ 22 अप्रैल को पेशी वारंट जारी किया गया था। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया था।
गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। गुप्ता ने इस आधार पर राहत मांगी थी कि जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। शनिवार 20 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने गुप्ता के खिलाफ 22 अप्रैल के लिए पेशी वारंट जारी किया था।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा उसे अदालत में पेश नहीं किए जा सकने के बाद यह पेशी वारंट जारी किया था। गुप्ता फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने कहा था कि राजीव सक्सेना द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर मामले में गुप्ता की कथित भूमिका सामने आई थी। सक्सेना इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है। उसे यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) से यहां प्रत्यर्पित कराकर लाया गया था और एजेंसी ने यहां उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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