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इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद पर कार्रवाई फिलहाल रुकी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Sat, 10 Feb 2018 01:27 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई करने से मना किया है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को मामले का समाधान निकालने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुझाव दिया कि क्यों नहीं मस्जिद के लिए और कोई जगह दे दी जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में समाधान निकालने को कहा
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हाईकोर्ट परिसर के आसपास बहुत जगह हैं। इस पर वक्फ बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद के लिए दूसरी जगह दिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद पीठ ने एक हफ्ते में दोनों पक्षों को समझौता कर जानकारी देने को कहा है। साथ ही पीठ ने फिलहाल मस्जिद पर किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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मस्जिद के लिए दूसरी जगह मिलने पर वक्फ बोर्ड को आपत्ति नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी मस्जिद के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद गत वर्ष नवंबर में हाईकोर्ट ने मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया था। जमीन का कब्जा हाईकोर्ट को देने के लिए कहा गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।