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खादी का टैग इस्तेमाल करने पर फैब इंडिया को 525 करोड़ का क्षतिपूर्ति नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 06 Feb 2018 02:58 AM IST
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खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने फैब इंडिया को एक कानूनी नोटिस भेजकर 525 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। आरोप है कि रीटेल चेन चलाने वाला फैब इंडिया उसके ट्रैडमार्क ‘चरखे’ का ‘अवैध रूप से इस्तेमाल’ कर रहा है और अपने कपड़े खादी के टैग के साथ बेच रहा है।
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फैब इंडिया पर ‘चरखे’ का अवैध रूप से इस्तेमाल करने का आरोप
केवीआईसी की ओर से भेजे गए नोटिस में फैब इंडिया ओवरसीज प्रा. लि. के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है। इसके अनुसार, अगर वह अपने परिधानों में खादी के ट्रेडमार्क को प्रदर्शित करना बंद नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हालांकि फैब इंडिया के प्रवक्ता ने केवीआईसी के दावे को आधारहीन बताते हुए कहा कि अगर कानूनी नोटिस के अनुपालन में कोई कार्रवाई की गई तो वह जोरदार ढंग के खुद का बचाव करेगा।
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उधर, केवीआईसी ने फैब इंडिया के चरखे अथवा खादी ट्रेडमार्क के हर तरह से इस्तेमाल को तुरंत बंद करने को कहा है। साथ ही फैब इंडिया से ‘बिना शर्त माफी मांगने’ और लिखित रूप में यह देने को कहा गया है कि फैब इंडिया खादी अथवा खादी ट्रेडमार्क वाले किसी भी उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के तहत आने वाली स्वायत्त संस्था केवीआईसी के सूत्रों के अनुसार, फैब इंडिया को 29 जनवरी को नोटिस भेजा गया है। उसे नोटिस प्राप्ति के सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। ऐसा न करने पर आयोग अपने ‘अधिकारों एवं सद्भावना’ की रक्षा के लिए अदालत जाएगा।