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कोरोना का खतरा: केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मी बायोमेट्रिक सिस्टम पर नहीं लगाएंगे हाजिरी, दो शिफ्टों में होगा कामकाज

Thu, 08 Oct 2020 02:54 PM IST
Harendra Chaudhary जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली
जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 08 Oct 2020 02:54 PM IST
सार

डीओपीटी की ओर से जारी ताजा आदेशों के मुताबिक, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कामकाज की नई व्यवस्था तैयार की गई है। मकसद, किसी भी तरह कर्चारियों को कोरोना से बचाना है...

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50 percent employees allowed to attend central government offices, DOPT issued orders
दफ्तर में काम करते सरकारी कर्मचारी - फोटो : PTI (फाइल फोटो)

विस्तार

केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। करीब 49 लाख कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से छूट देने के पहले लिए गए आदेशों को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी आगामी आदेशों तक सभी कर्मचारी और अधिकारी रजिस्ट्र में अपनी हाजिरी भरेंगे। सभी कार्यालय दो शिफ्टों में काम करेंगे। अवर सचिव और उससे ऊपर के अधिकारी सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

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डीओपीटी की ओर से जारी ताजा आदेशों के मुताबिक, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में कामकाज की नई व्यवस्था तैयार की गई है। मकसद, किसी भी तरह कर्चारियों को कोरोना से बचाना है। नए आदेशों में कहा गया है कि अंडर सेक्रेटरी से नीचे के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी 50 फीसदी की संख्या तक ही कार्यालय में आएंगे। विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में ये संख्या 50 फीसदी से ज्यादा न हो।

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उसे यह भी देखना होगा कि किसी जनहित कार्य की वजह से अगर कभी पचास फीसदी से अधिक कर्मचारी की जरूरत पड़ गई है तो वह आसानी से पूरी हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में बनाए रखना होगा। कार्यालय के लिए निर्धारित की गई समयावधि के दौरान भीड़ न होने पाए, इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। कार्यालय का समय पहली पारी के तहत सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक और दूसरी पारी के अंतर्गत सुबह दस बजे से शाम साढ़े छह बजे तक रहेगा।
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जो कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। वे अपने घर पर रहकर ही काम करते रहेंगे। मोबाइल फोन और संचार के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए वे अपने कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा दिव्यांग और प्रेगनेंट महिला कर्मियों को भी कार्यालय में आने से छूट प्रदान की गई है। यदि कोई बैठक करनी है तो उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका अपनाया जाए।

 

 

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